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पंचायती राज मंत्रालय ने 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले विशेष अभियान 6.0 के कार्यान्वयन चरण से पहले स्वच्छता अभियान चलाया।

पंचायती राज मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा आयोजित विशेष अभियान 6.0 का 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक पालन करेगा। इस अभियान का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों…
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स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय (PIB), भारत सरकार — पंचायती राज मंत्रालय · PIB Delhi · मूल विज्ञप्ति pib.gov.in पर पढ़ें

पंचायती राज मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा आयोजित विशेष अभियान 6.0 का 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक पालन करेगा। इस अभियान का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत रूप देना, लंबित मामलों को कम करना, इन कार्यालयों के साथ जनता की बातचीत को सुगम बनाना और नियमों के अनुसार ई-कचरे का संग्रहण, पृथक्करण और निपटान सुनिश्चित करना है। मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने आज आयोजित स्वच्छता अभियान और श्रमदान गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया और स्वच्छ भारत की दिशा में सामूहिक प्रयास में शामिल हुए। 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) से शुरू होकर 31 अक्टूबर 2026 तक चलने वाले कार्यान्वयन चरण के दौरान मंत्रालय 176 लोक शिकायतों, 100 लोक शिकायत अपीलों, 9 संसदीय आश्वासनों, 15 सांसद संदर्भों और 4 राज्य सरकार संदर्भों का निपटान करेगा और साथ ही बेकार सामग्री का निपटान करके भवन में स्थान भी सृजित करेगा।

मंत्रालय 2021 से विशेष अभियान के हर संस्करण में सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है।

15 से 30 सितंबर 2026 तक आयोजित तैयारी चरण में मंत्रालय की अभियान के लिए तैयारियों को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव डॉ. विनीत जोशी ने 17 सितंबर 2026 को नई दिल्ली स्थित जीवन भारती भवन में मंत्रालय के विभिन्न विभागों का दौरा कर अभियान के लिए मंत्रालय की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को बेहतर कार्यस्थल वातावरण सुनिश्चित करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कार्यालय परिसर को साफ रखने के लिए प्रोत्साहित किया। तैयारी चरण के दौरान, मंत्रालय ने लंबित मामलों (संसद सदस्यों, राज्य सरकारों और प्रधानमंत्री कार्यालय के संदर्भों और संसदीय मामलों सहित) के समाधान के लिए पहचान की। अभिलेख प्रबंधन को सुव्यवस्थित किया गया, स्वच्छता अभियान स्थलों का चयन किया गया, निपटान के लिए अनुपयोगी सामग्रियों का आकलन किया गया और ई-कचरा प्रबंधन नियमों के अंतर्गत सुरक्षित निपटान के लिए ई-कचरा वस्तुओं की पहचान की गई। लंबित मामलों के निपटान के लिए संबंधित डेटा विशेष अभियान (एससीडीपीएम) 6.0 के लिए समर्पित पोर्टल पर अपलोड किया गया। कार्यान्वयन चरण स्वच्छता, कुशल शासन और बेहतर कार्यस्थल प्रबंधन के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा, जिससे स्वच्छ और अधिक उत्पादक कार्य वातावरण को बढ़ावा मिलेगा।

यह पत्र सूचना कार्यालय (PIB) द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति है, जिसे बिना बदलाव के प्रकाशित किया गया है।

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स्रोत

यह पत्र सूचना कार्यालय (PIB), भारत सरकार द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति है — पंचायती राज मंत्रालय, PIB Delhi. PIB की कॉपीराइट नीति के अनुसार इसे बिना बदलाव के प्रकाशित किया गया है।

मूल विज्ञप्ति देखें
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