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डॉ. जितेंद्र सिंह 05.10.2026 को आईआईपीए, नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे

अति-वरिष्ठ पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों की लंबे समय से लंबित 897 शिकायतों को निवारण के लिए उठाया जाएगा
Dr. Jitendra Singh to chair the 17th Pension Adalat at IIPA, New Delhi, on 05.10.2026
प्रतीकात्मक तस्वीर

स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी), भारत सरकार — कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय · पीआईबी दिल्ली · मूल विज्ञप्ति pib.gov.in पर पढ़ें

  • अति-वरिष्ठ पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों की लंबे समय से लंबित 897 शिकायतों को निवारण के लिए उठाया जाएगा
  • पेंशन अदालत: पेंशन शिकायतों के निवारण के लिए एक वैकल्पिक समाधान तंत्र

पेंशन अदालत केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की शिकायतों के मौके पर ही समाधान के लिए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) द्वारा शुरू की गई एक अभिनव पहल है। यह एक विशेष प्रकार की शिकायत से संबंधित सभी हितधारकों को लंबे समय से लंबित पेंशन शिकायतों के समाधान के लिए एक साथ आने के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है। इस प्रकार, यह "संपूर्ण-सरकारी दृष्टिकोण" की भावना से काम करता है। पेंशन अदालत, एक वैकल्पिक समाधान तंत्र है, जो महंगी और समय लेने वाली अदालती कार्यवाही की आवश्यकता को खत्म करने में मदद करता है, जिससे एक कुशल और लागत प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र की पेशकश की जाती है। मुकदमेबाजी कम करना केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता है।

2017 में डीओपीपीडब्ल्यू द्वारा शुरूआत के बाद से, पेंशन अदालतें जटिल और लंबे समय से लंबित पेंशन शिकायतों को हल करने के लिए एक कुशल और प्रभावी तंत्र के रूप में उभरी हैं। 71.79% की सफलता दर के साथ, पेंशन अदालत पहल ने अपने पिछले 16 संस्करणों में कुल 28,797 शिकायतों में से 20,676 का मौके पर ही समाधान करके अपनी उपयोगिता प्रदर्शित की है। शेष मामलों को भी डीओपीपीडब्ल्यू द्वारा आयोजित अंतर-मंत्रालयी समीक्षा बैठकों के माध्यम से संबंधित पेंशन अदालतों के बाद निपटाया गया है।

इस पहल को जारी रखते हुए, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग 05.10.2026 को टी.एन.चतुर्वेदी मेमोरियल हॉल, आईआईपीए, नई दिल्ली में माननीय राज्य मंत्री (पीपी), डॉ. जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में 17वीं पेंशन अदालत आयोजित करेगा।

विषयगत होने के कारण यह पेंशन अदालत अद्वितीय है, क्योंकि 24 मंत्रालयों/विभागों से संबंधित अति-वरिष्ठ पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों की 897 शिकायतें, जो सीपीईएनजीआरएएमएस पोर्टल पर दर्ज की गई हैं, निवारण के लिए ली गई हैं।

देश भर से सुपर-वरिष्ठ पेंशनभोगी, पारिवारिक पेंशनभोगी और उनके रिश्तेदार भी हाइब्रिड मोड के माध्यम से कार्यवाही में भाग लेंगे, क्योंकि शिकायतकर्ताओं को पेंशन अदालत में शारीरिक रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होने का अवसर प्रदान किया जा रहा है।

कार्यवाही के दौरान, माननीय राज्य मंत्री (पीपी) 13 मई 2026 को आयोजित 16वीं पेंशन अदालत की सफलता की कहानियों पर प्रकाश डालने वाले फ़्लायर्स भी जारी करेंगे। इसके अलावा, पारिवारिक पेंशनभोगियों से संबंधित मुद्दों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) वाली एक पुस्तिका भी जारी की जाएगी।

यह प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) द्वारा जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति है, जिसे जारी किए गए रूप में पुन: प्रस्तुत किया गया है।

स्रोत

यह पत्र सूचना कार्यालय (PIB), भारत सरकार द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति है — Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, PIB Delhi. PIB की कॉपीराइट नीति के अनुसार इसे बिना बदलाव के प्रकाशित किया गया है।

मूल विज्ञप्ति देखें
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