केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) अधिनियम, 2026 आज से लागू हो गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कानून के प्रावधानों की शुरुआत की तारीख 8 अक्टूबर निर्धारित की है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस वर्ष 9 अप्रैल को इस अधिनियम को अपनी सहमति दी थी।
अधिनियम में प्रावधान है कि महानिरीक्षक रैंक के कुल पदों का 50 प्रतिशत, अतिरिक्त महानिदेशक रैंक के न्यूनतम 67 प्रतिशत पद, और विशेष महानिदेशक और महानिदेशक रैंक के सभी पद प्रतिनियुक्ति पर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों द्वारा भरे जाएंगे।
यह आकाशवाणी समाचार (ऑल इंडिया रेडियो) की एक समाचार रिपोर्ट है, जिसे जारी रूप में पुन: प्रस्तुत किया गया है।
