अदालत ने कहा कि लड़की अपनी मर्ज़ी से माता-पिता का घर छोड़कर गई थी। इसी आधार पर POCSO के तहत दर्ज FIR रद्द की गई।
गुजरात हाईकोर्ट: किशोर प्रेम मामले में POCSO FIR रद्द

प्रतीकात्मक तस्वीर
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