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- आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख अब 31 अक्टूबर, 2026 है
- संस्थान नोडल अधिकारी (L1) का सत्यापन 15 नवंबर, 2026 तक
- जिला नोडल अधिकारी (L2) का सत्यापन 30 नवंबर, 2026 तक
- पात्र विद्यार्थियों को हर साल 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति
- माता-पिता की सालाना आय 3.50 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (NMMSS) के आवेदन की समय-सीमा आगे बढ़ा दी है। अब विद्यार्थी 31 अक्टूबर, 2026 तक आवेदन जमा कर सकेंगे।
नई समय-सीमा
विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। इससे संबंधित अधिकारियों को सत्यापन समय पर पूरा करने में भी मदद मिलेगी।
संशोधित कार्यक्रम इस तरह है:
| प्रक्रिया | अंतिम तिथि |
|---|---|
| आवेदन जमा करना | 31 अक्टूबर, 2026 |
| संस्थान नोडल अधिकारी (एल1) द्वारा सत्यापन | 15 नवंबर, 2026 |
| जिला नोडल अधिकारी (एल2) द्वारा सत्यापन | 30 नवंबर, 2026 |
जिन विद्यार्थियों ने पहले ही आवेदन कर दिया है, उन्हें अपने आवेदन का सत्यापन तय तारीखों तक करवाना होगा। संस्थान स्तर पर सत्यापन 15 नवंबर तक और जिला स्तर पर 30 नवंबर, 2026 तक होना है।
आवेदन की स्थिति
पोर्टल पर विद्यार्थियों के लिए आवेदन 1 जून, 2026 से खुले हैं। आवेदन से पहले पोर्टल पर वन-टाइम रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है।
30 सितंबर, 2026 तक 88,522 नए और 1,97,133 नवीनीकरण आवेदन जमा किए जा चुके हैं।
योजना का मकसद और लाभ
इस योजना का लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी विद्यार्थियों की मदद करना है। कक्षा 8 के बाद कक्षा 12 तक पढ़ाई जारी रखने के लिए भी इससे प्रोत्साहन दिया जाता है।
संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की चयन परीक्षा पास करने वाले कक्षा 9 के पात्र विद्यार्थियों को हर साल एक लाख नई छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। शैक्षणिक मानदंड पूरे करने पर कक्षा 10 से 12 तक नवीनीकरण के जरिए लाभ मिलता रहता है।
राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकायों के स्कूलों में पढ़ने वाले पात्र विद्यार्थियों को सालाना 12,000 रुपये दिए जाते हैं। यह रकम प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचती है।
पात्रता की शर्तें
चयन परीक्षा में बैठने के लिए कक्षा 7 में कम से कम 55 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड होना जरूरी है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को 5 प्रतिशत अंकों की छूट दी गई है।
आवेदक के माता-पिता की सालाना आय 3.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
