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क्षेत्रीय स्तरीय डाक अदालत 15 अक्टूबर को पणजी में आयोजित की जाएगी

गोवा, 7 अक्टूबर, 2026 डाक विभाग, गोवा क्षेत्र, पणजी, 15 अक्टूबर, 2026 को सुबह 11:00 बजे कार्यालय में एक क्षेत्रीय स्तरीय डाक अदालत आयोजित करेगा…
Regional Level Dak Adalat to be held in Panaji on October 15
Photo: PIB

स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी), भारत सरकार — संचार मंत्रालय · पीआईबी मुंबई · मूल विज्ञप्ति pib.gov.in पर पढ़ें

गोवा, 7 अक्टूबर, 2026

डाक विभाग, गोवा क्षेत्र, पणजी, 15 अक्टूबर, 2026 को सुबह 11:00 बजे पोस्टमास्टर जनरल, पणजी के कार्यालय में एक क्षेत्रीय स्तरीय डाक अदालत आयोजित करेगा।

डाक अदालत ग्राहकों को डाक सेवाओं से संबंधित अनसुलझे शिकायतों को उठाने और उनके शीघ्र निवारण का अवसर प्रदान करेगी। छह सप्ताह से अधिक समय से लंबित शिकायतों पर विचार किया जाएगा।

डाक अदालत के दौरान मेल, स्पीड पोस्ट, काउंटर सेवाओं, बचत बैंक और मनी ऑर्डर का भुगतान न करने से संबंधित शिकायतें उठाई जा सकती हैं।

अपनी शिकायतें प्रस्तुत करने के इच्छुक ग्राहकों को अपनी शिकायतें दो प्रतियों में सहायक निदेशक, डाक सेवा-I, पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय, गोवा क्षेत्र, पणजी - 403001 को भेजनी चाहिए।

शिकायत में स्पष्ट रूप से प्रासंगिक विवरण का उल्लेख होना चाहिए, जिसमें मूल शिकायत की तारीख और उन अधिकारियों के नाम और पदनाम शामिल हैं जिन्हें यह संबोधित किया गया था। शिकायत की जांच की सुविधा के लिए सहायक दस्तावेज, जहां भी उपलब्ध हों, भी संलग्न किए जा सकते हैं।

शिकायतें प्राप्त करने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर, 2026 है।

डाक विभाग ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने और डाक सेवाओं की डिलीवरी में सुधार करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र के रूप में समय-समय पर डाक अदालतों का आयोजन करता है।

स्रोत- पीएमजी, गोवा क्षेत्र/पीआईबी पणजी/एनएम/एवाई/एमएन

सामाजिक मीडिया पर हमारा अनुसरण करें :@पीआईबीमुंबई /पीआईबी मुंबई /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /पीआईबीमुंबई /pibmumbai

यह प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) द्वारा जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति है, जिसे जारी किए गए रूप में पुन: प्रस्तुत किया गया है।

स्रोत

यह पत्र सूचना कार्यालय (PIB), भारत सरकार द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति है — Ministry of Communications, PIB Mumbai. PIB की कॉपीराइट नीति के अनुसार इसे बिना बदलाव के प्रकाशित किया गया है।

मूल विज्ञप्ति देखें
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