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उपग्रह संचार सेवाओं के लिए भारत का नियामक ढांचा निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण है

उपग्रह संचार सेवाओं के लिए भारत के नियामक ढांचे की निष्पक्षता के संबंध में सोशल मीडिया में एक पोस्ट प्रसारित किया जा रहा है और सुझाव दिया जा रहा है कि इसे भेदभावपूर्ण तरीके से लागू किया जा रहा है।…
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स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी), भारत सरकार — संचार मंत्रालय · पीआईबी दिल्ली · मूल विज्ञप्ति pib.gov.in पर पढ़ें

उपग्रह संचार सेवाओं के लिए भारत के नियामक ढांचे की निष्पक्षता के संबंध में सोशल मीडिया में एक पोस्ट प्रसारित किया जा रहा है और सुझाव दिया जा रहा है कि इसे भेदभावपूर्ण तरीके से लागू किया जा रहा है। सरकार ने उपग्रह संचार सेवाओं सहित सभी दूरसंचार सेवाओं के लिए एक निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण प्राधिकरण ढांचा तैयार किया है। इसके तहत, भारत में उपग्रह संचार सेवाओं के प्रावधान को सक्षम करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत, गैर-जियोसिंक्रोनस उपग्रह कक्षा आधारित उपग्रह संचार पर आधारित सैटेलाइट सेवाओं द्वारा तीन ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन को दूरसंचार लाइसेंस दिए गए हैं। लाइसेंस के नियमों और शर्तों के तहत, ऐसे प्रत्येक लाइसेंसधारी को सुरक्षा शर्तों का अनुपालन प्रदर्शित करना आवश्यक है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रदान की गई सेवाएँ सभी उपयोगकर्ताओं और उनके डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में सुरक्षा मूल्यांकन वर्तमान में सभी तीन लाइसेंसधारियों के संबंध में चल रहा है। जैसे ही किसी लाइसेंस प्राप्त इकाई के लिए यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है, वह स्पेक्ट्रम के असाइनमेंट की मांग के अगले चरण पर आगे बढ़ सकती है। वर्तमान में, तीनों संस्थाएं मोटे तौर पर एक ही नियामक स्तर पर हैं। इस प्रकार, यह सुझाव कि रूपरेखा या इसका अनुप्रयोग अनुचित या भेदभावपूर्ण है, निराधार और गलत है।

यह प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) द्वारा जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति है, जिसे जारी किए गए रूप में पुन: प्रस्तुत किया गया है।

स्रोत

यह पत्र सूचना कार्यालय (PIB), भारत सरकार द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति है — Ministry of Communications, PIB Delhi. PIB की कॉपीराइट नीति के अनुसार इसे बिना बदलाव के प्रकाशित किया गया है।

मूल विज्ञप्ति देखें
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