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डॉ. जितेंद्र सिंह 5 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली स्थित आईआईपीए में आयोजित होने वाली 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे

पेंशन अदालत: पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए एक वैकल्पिक तंत्र - अति वरिष्ठ पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों की 897 लंबित शिकायतों के निवारण के लिए सुनवाई की जाएगी
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स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय (PIB), भारत सरकार — कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय · PIB Delhi · मूल विज्ञप्ति pib.gov.in पर पढ़ें

  • पेंशन अदालत: पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए एक वैकल्पिक तंत्र – अति वरिष्ठ पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों की 897 लंबित शिकायतों के निवारण के लिए सुनवाई की जाएगी

पेंशन अदालत केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगियों की शिकायतों के तत्काल निवारण के लिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई एक अभिनव पहल है। यह एक साझा मंच प्रदान करती है जहाँ किसी विशेष प्रकार की शिकायत से संबंधित सभी हितधारक लंबे समय से लंबित पेंशन संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए एक साथ आ सकते हैं। इस प्रकार, यह “समग्र सरकारी दृष्टिकोण” की भावना से कार्य करती है। पेंशन अदालत, एक वैकल्पिक समाधान तंत्र होने के नाते, महंगे और समय लेने वाले अदालती मामलों की आवश्यकता को समाप्त करने में मदद करती है, जिससे एक कुशल और लागत प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध होता है। यह मुकदमेबाजी को कम करने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता है।

पेंशन न्यायालय विभाग द्वारा 2017 में शुरू की गई पेंशन अदालतें, जटिल और लंबे समय से लंबित पेंशन संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए एक कुशल और प्रभावी तंत्र के रूप में उभरी हैं। 71.79 प्रतिशत की सफलता दर के साथ, पेंशन अदालत की पहल ने अपनी उपयोगिता साबित करते हुए पिछले 16 सत्रों में कुल 28,797 शिकायतों में से 20,676 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया है। शेष मामलों का भी संबंधित पेंशन अदालतों के बाद अंतर-मंत्रालयी समीक्षा बैठकों के माध्यम से निपटारा किया गया है।

इस पहल को जारी रखते हुए, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग माननीय राज्य मंत्री (पीपीएल), डॉ. जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में 17वीं पेंशन अदालत का आयोजन 05.10.2026 को टीएन चतुर्वेदी मेमोरियल हॉल, आईआईपीए, नई दिल्ली में करेगा।

यह पेंशन अदालत अपने विषयगत स्वरूप के कारण अनूठी है, क्योंकि इसमें 24 मंत्रालयों/विभागों से संबंधित और सीपीईएनजीआरएएमएस पोर्टल पर दर्ज की गई अति वरिष्ठ पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों की 897 शिकायतों के निवारण के लिए सुनवाई की गई है।

देशभर के अति वरिष्ठ पेंशनभोगी, पारिवारिक पेंशनभोगी और उनके रिश्तेदार भी हाइब्रिड मोड के माध्यम से कार्यवाही में भाग लेंगे, क्योंकि शिकायतकर्ताओं को पेंशन अदालत में शारीरिक रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होने का अवसर प्रदान किया जा रहा है।

कार्यवाही के दौरान, माननीय राज्य मंत्री (लोक कल्याण मंत्री) 13 मई 2026 को आयोजित 16वीं पेंशन अदालत की सफलता की कहानियों को उजागर करने वाले पर्चे भी जारी करेंगे। इसके अलावा, पारिवारिक पेंशनभोगियों से संबंधित मुद्दों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) वाली एक पुस्तिका भी जारी की जाएगी।

यह पत्र सूचना कार्यालय (PIB) द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति है, जिसे बिना बदलाव के प्रकाशित किया गया है।

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Source

Official press release issued by the Press Information Bureau (PIB), Government of India — कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, PIB Delhi. Reproduced as issued, with acknowledgement, under PIB's copyright policy.

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