सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पटियाला और मोगा जिलों के 50 वार्डों में नए सिरे से चुनाव कराने का आदेश दिया है। इनमें पटियाला नगर निगम के 28 वार्ड और मोगा जिले के बाघापुराना और धर्मकोट नगर परिषद के 22 वार्ड शामिल हैं।
यह आदेश दिसंबर 2024 के नगरपालिका चुनावों से उत्पन्न एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आया, जिसके दौरान इन नागरिक निकायों के कई उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के सदस्यों, पुलिस कर्मियों और अन्य लोगों ने उन्हें नामांकन पत्र दाखिल करने से रोका।
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों के साथ मारपीट की गई, उनके कपड़े फाड़ दिए गए और नामांकन पत्र छीन लिए गए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के बावजूद नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी नहीं की गई।
तब सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों की जांच के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति निर्मलजीत कौर की अध्यक्षता में एक तथ्य-खोज आयोग नियुक्त किया था। शीर्ष अदालत का वर्तमान आदेश आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद आया है।
यह आकाशवाणी समाचार (ऑल इंडिया रेडियो) की एक समाचार रिपोर्ट है, जिसे जारी रूप में पुन: प्रस्तुत किया गया है।
